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सहारनपुर मस्जिद विध्वंस पर बढ़ा विवाद, अरशद मदनी और ओवैसी ने उठाई आवाज

On: September 8, 2026 11:08 PM
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सहारनपुर मस्जिद विध्वंस पर बढ़ा विवाद, अरशद मदनी और ओवैसी ने उठाई आवाज
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सहारनपुर मस्जिद विध्वंस को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा गिराए जाने के बाद मुस्लिम संगठनों और नेताओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और स्थानीय नेताओं ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मामले को लेकर आरोप है कि मस्जिद से संबंधित पुराने दस्तावेज और जमीन के अधिकार से जुड़े प्रमाण अदालत के सामने रखे गए थे, इसके बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले में अपने स्तर पर अलग कानूनी आधार बताए गए हैं।

सहारनपुर में पुरानी मस्जिद गिराए जाने पर विवाद

सुबह अचानक हुई कार्रवाई

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के मुताबिक मस्जिद को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। मस्जिद के अस्तित्व और जमीन के अधिकार को लेकर अदालत में दस्तावेज पेश किए गए थे।

मामले के दौरान लोगों को आशंका थी कि प्रशासन मस्जिद को गिराने की कार्रवाई कर सकता है। इसी वजह से स्थानीय लोगों और नेताओं की नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई थी।

बताया गया कि प्रशासन की ओर से पहले मस्जिद को सील किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में वहां बुलडोजर पहुंच गए और मस्जिद को गिरा दिया गया।

कई बुलडोजरों से ढहाई गई मस्जिद

स्थानीय दावों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान एक साथ कई बुलडोजर लगाए गए। कुछ ही समय में पूरी इमारत को गिरा दिया गया और बाद में मलबा भी वहां से हटा दिया गया।

मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि कार्रवाई के दौरान पत्रकारों और स्थानीय लोगों की आवाजाही को लेकर भी सवाल उठाए गए।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि जमीन से जुड़े पुराने रिकॉर्ड मौजूद थे और दस्तावेजों में जमीन के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज थी।

उनके अनुसार, प्रशासन को किसी संपत्ति को हटाने से पहले उसके मालिकाना हक और कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए था।

पुराने दस्तावेजों का भी हवाला

मामले में पुराने राजस्व रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दावा किया गया कि उनके पास जमीन और मस्जिद से संबंधित काफी पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं।

यही वजह है कि अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब मामले में कानूनी दस्तावेज मौजूद थे तो अंतिम कार्रवाई इतनी जल्दी क्यों की गई।

बिजली कनेक्शन से जुड़ा विवाद

मामले में पुराने बिजली बिल का भी उल्लेख किया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एक पुराने बिजली बिल को मस्जिद के अस्तित्व के प्रमाण के तौर पर पेश किए जाने की बात कही गई।

मामले में पुराने बिजली बिल का भी उल्लेख किया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एक पुराने बिजली बिल को मस्जिद के अस्तित्व के प्रमाण के तौर पर पेश किए जाने की बात कही गई।

वहीं इस दस्तावेज की वैधता को लेकर आपत्ति सामने आने की बात भी कही गई है। इसी बिंदु को लेकर अब विवाद और गहरा गया है।

मौलाना अरशद मदनी ने जताई कड़ी आपत्ति

1991 के कानून का दिया हवाला

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मस्जिद गिराए जाने की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की स्थिति से जुड़े 1991 के कानून को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसे बनाए रखने की कानूनी व्यवस्था की गई थी।

मौलाना मदनी ने कहा कि यदि किसी धार्मिक स्थल को लेकर विवाद है तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए।

कानूनी लड़ाई की बात

मौलाना अरशद मदनी ने संकेत दिया कि मामले को कानूनी स्तर पर आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मस्जिद से जुड़े लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाने और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने की बात कही।

असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर साधा निशाना

मस्जिद गिराए जाने पर उठाए सवाल

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सहारनपुर की घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग-अलग कारणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लेख किया।

“धार्मिक स्वतंत्रता सभी का अधिकार”

ओवैसी ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उनके मुताबिक किसी धार्मिक स्थल को हटाने की कार्रवाई को केवल प्रशासनिक फैसला मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाना चाहिए।

विपक्षी दलों की भूमिका पर भी उठे सवाल

अखिलेश यादव से सीधे बयान की मांग

सहारनपुर की घटना के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

मीडिया में सामने आई जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी की ओर से सहारनपुर मामले को देखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल गठित किए जाने की बात कही गई है। यह प्रतिनिधिमंडल स्थानीय प्रशासन से मुलाकात कर मामले की जानकारी लेने और कार्रवाई की स्थिति का जायजा लेने वाला है।

हालांकि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव स्वयं सहारनपुर जाएंगे या नहीं, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

इकरा हसन को रोके जाने का दावा

मामले में कैराना की सांसद इकरा हसन के सहारनपुर पहुंचने की कोशिश का भी उल्लेख किया गया है। दावा किया गया कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई के चलते मौके पर जाने की अनुमति नहीं मिली।

इसको लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

कांग्रेस से भी जवाब मांग रहे लोग

राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल

सहारनपुर मस्जिद विध्वंस को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की प्रतिक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस मामले पर बड़े स्तर का बयान सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।

लोगों का सवाल है कि जब मामला धार्मिक स्थल और कानूनी अधिकारों से जुड़ा है तो प्रमुख विपक्षी नेता इस मुद्दे पर खुलकर अपनी स्थिति क्यों नहीं बता रहे हैं।

देश में मस्जिदों से जुड़े विवादों पर बढ़ी बहस

अलग-अलग मामलों में अलग-अलग कारण

मस्जिदों को हटाने या गिराने से जुड़े मामलों में कभी अवैध निर्माण, कभी जमीन के दस्तावेज, कभी सड़क चौड़ीकरण और कभी अन्य प्रशासनिक कारणों का हवाला दिए जाने को लेकर मुस्लिम संगठनों ने चिंता व्यक्त की है।

इन संगठनों का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर कार्रवाई से पहले पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।

अदालत जाने का अवसर मिलने की मांग

मुस्लिम पक्ष की ओर से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि यदि किसी धार्मिक स्थल पर विवाद है तो संबंधित पक्ष को पर्याप्त कानूनी अवसर क्यों नहीं दिया जाता।

उनका कहना है कि विवादित संपत्ति को लेकर अंतिम कार्रवाई से पहले अदालत में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

1991 के कानून को लेकर क्या है विवाद?

धार्मिक स्थलों की स्थिति को लेकर Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 का अक्सर उल्लेख किया जाता है। इस कानून में धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर बनाए रखने का प्रावधान है, हालांकि इसके कानूनी दायरे और विभिन्न मामलों में लागू होने को लेकर न्यायालयों में अलग-अलग परिस्थितियां सामने आती रही हैं।

इसी वजह से सहारनपुर मामले में भी इस कानून के प्रावधानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

अब आगे क्या होगा?

कानूनी कार्रवाई की तैयारी

मामले के सामने आने के बाद मुस्लिम संगठनों और नेताओं की ओर से कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही जा रही है। यदि संबंधित पक्ष अदालत का रुख करता है तो आने वाले दिनों में इस मामले में नए कानूनी तथ्य सामने आ सकते हैं।

राजनीतिक विवाद भी बढ़ने के आसार

सहारनपुर की घटना अब केवल स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गई है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और विभिन्न दलों के नेताओं से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है।

आने वाले दिनों में अदालत, प्रशासन और राजनीतिक दलों की भूमिका इस मामले को लेकर महत्वपूर्ण रहने वाली है।

सहारनपुर की पुरानी मस्जिद को गिराए जाने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मुस्लिम लोगों का आरोप है कि मस्जिद से जुड़े पुराने दस्तावेजों और कानूनी अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, जबकि प्रशासन की कार्रवाई अपने कानूनी आधार पर होने की बात सामने आ रही है।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इस पूरे मामले में अदालत का रुख क्या होगा और क्या संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा कानूनी अवसर मिलेगा। फिलहाल सहारनपुर मस्जिद विध्वंस का मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

अगली खबर भी पढ़ें – मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पर कार्रवाई, 1 मदरसे पर ताला और मॉब लिंचिंग

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हिन्द न्यूज़ डेस्क

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